पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड) अकाउंट गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित १५ (15) साल के लिए लॉक्ड इन स्कीम अकाउंट होता हैै। जिसमे आप कुछ सालों के बाद अपने पीपीएफ अकाउंट के नियम अनुसार कुछ पैसे निकाल सकते है और अकाउंट पर लोन ले सकते है।
- PPF (Public Provident Fund) Withdrawal Application at the time of Maturity in Hindi
सेवा में,
श्रीमान शाखा प्रबंधक,
___________ (बैंक का नाम)
श्रीमान जी,
विषय: पीपीएफ खाते से पैसा निकालना।
श्रीमान जी मेरा आप की शाखा में पीपीएफ खाता है जिसका खाता संख्या _____________ (अकाउंट नंबर) है जो की पिछले 15 सालों से चल रहा है। पीपीएफ अकाउंट के नियम अनुसार मेरे पीपीएफ खाते के मैचोरिटी हो चुकी है और में इस खाते को आगे नहीं चलना चाहता और __________ कारण से निकालना चाहता हूं। कृपया करके मेरे पीपीएफ अकाउंट को बंद करके मैचोरिटी के रुपए मेरे ________ (बचत खाते) में डाल दिए जाएँ।
धन्यवाद
भवदीय
________ (अपना नाम)
खाता संख्या: __________ (अकाउंट नंबर)
मोबाइल संख्या: _________ (मोबाइल नंबर )
नोट: पीपीएफ अकाउंट गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित १५ (15) साल के लिए लॉक्ड इन स्कीम अकाउंट होता है जिसमे आप कुछ सालों के बाद कुछ पैसे निकाल सकते है। PPF se paise nikalne ke liye agar aap eligible hai aur aap PPF account se paise nikalna chahte hai to Bank dwara aapse PPF withdarwal application ke saath aapke documents submit karne ke liye bhi kaha jaa sakta hai. अधिक जानकारी के लिए अपने बैंक से संपर्क करें।